पीपीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी | PPF Account Details In Hindi

PPF Account Details In Hindi PPF का मतलब Public Provident Fund होता है।  PPF Account को  हिन्दी मे लोक भविष्य निधि  योजना कहते हैं। PPF Account एक ऐसी बचत योजना है, जो अच्छे ब्याज के साथ-साथ आपका टैक्स भी बचाती है।

पीपीएफ योजना भारत  सरकार के द्वारा चलाई जाती है। पीपीएफ योजना पर मिलने वाला ब्याज भी सरकार देती है, इस लिए यहां कोई रिस्क नहीं होता है। 

PPF Account yojana को  भारत सरकार ने 1968 में शुरू किया था ।  भारत  सरकार  का उद्देश्य यह था कि पीपीएफ योजना  के द्वारा जिन unorganized sector, के  कर्मचारियों के लिए,  Pension आदि की सुविधा नहीं है, उन लोगों को  भी अपने भविष्य के लिए सेविंग का मौका मिले।

भारत  सरकार ने ppf  yojana को  टैक्स से भी  मुक्त रखा है, ताकि  अधिक से अधिक  लोग इस योजना को अपना सकें। ppf  yojana को  भारत सरकार अपने पोस्ट ऑफिस और बैंकों के माध्यम चलाती है।

पीपीएफ योजना  का लाभ कौन कौन ले सकता है 

PPF Account की  सबसे अच्छी बात यह है कि, इसे भारत  का कोई भी नागरिक PPF Account  खुलवा सकता है। चाहे आप मजदूर  हों, व्यापारी  हो या किसान, PPF Account yojana का लाभ ले  सकते हैं। और अपने भविष्य के लिए पैसे की बचत कर सकते सकते हैं । एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही PPF Account खोला जा सकता है। 

PPF Account  में कितने पैसे जमा कर सकते है 

पीपीएप खाते  में आपको  हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी होता  है। जबकि इस अकाउंट में एक साल के दौरान ज्यादा से ज्यादा 150,000  रुपए जमा किए जा सकते हैं। आप अपनी बचत छमता के अनुसार पीपीएफ खाते में पैसे जमा कर सकते है। 
PPF Account Details In Hindi
PPF Account Details In Hindi
यदि किसी वर्ष  आप अपने पीपीएफ खाते  में 500 रुपए  जमा नहीं  कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका पीपीएफ खाता इनएक्टिव हो जाएगा। इसे एक्टिव कराने के लिए आपको छूटे हुए साल के लिए कम से कम 500 रुपए जमा करने होंगे।
 
इसके आलावा  आपको हर एक साल की देरी के लिए 50  रुपए की पेनाल्टी भी देनी होगी। इसके बाद ही आपका खाता फिर से एक्टिव होगा। हालांकि खाता इनएक्टिव होने के बावजूद आपकी जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

 

 ppf account  कितने वर्षों के लिए होता  है?

पीपीएफ अकाउंट लॉक इन पीरियड  PPF  Account  की मैच्योरिटी का समय  15 वर्षों का  होता है। इस योजना  में खाता खुलवाने के 15 साल बाद पैसा वापस मिलता है।
 
इंश्योरेंस और पेंशन योजना  के अलावा शायद ही कोई योजना  हो जो इतने सालों बाद मैच्योर होती है । लेकिन सरकार ने जानबूझकर इस योजना का इतना लंबा लॉक इन पीरियड  रखा है। क्योंकि इस स्कीम का मकसद ही रिटायरमेंट के लिए पैसा जुटाना है। अमीर कैसे बने?
 

लंबी अवधि होने की वजह से इसका पैसा गैरजरूरी चीजों पर खर्च नहीं होता है।पीपीएफ की 15 साल की अवधि के दौरान आपको हर साल पैसा जमा करना होता है। वैसे अगर बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप पीपीएफ अकाउंट से लोन ले सकते हैं। इतना ही नहीं सात साल बाद आपको आंशिक निकासी की भी सुविधा मिल जाती है। 

PPF Account Interest Rate

PPF Account Interest Rate पीपीएफ सरकारी स्कीम है और सरकार इस पर  ब्याज देती है।  इसीलिए पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ज्यादा होती है। पीपीएफ खाते पर मिलने वाला वर्तमान  ब्याज दर 7.1% है।
 
वैसे सरकार हर तीन महीने बाद पीपीएफ के ब्याज दर की समीक्षा करती है। लेकिन आमतौर कोशिश होती है कि, इसके रेट को आकर्षक रखा जाए।
 

पीपीएफ account interest rate वित्त वर्ष के अंत में होती है। हर साल 31 मार्च को ब्याज की गणना करके उसे आपके बैलेंस में जोड़ा जाता है। हालांकि ब्याज की गणना मासिक आधार पर होती है। देखा जाता है कि, किसी महीने की पांच तारीख से लेकर आखिरी दिन के बीच खाते में न्यूनतम पैसा कितना था।

उसी रकम पर ब्याज की  गणना किया जाता है। इसलिए अगर आप किसी महीने में पांच तारीख तक पैसा जमा कर देंगे उस जमा पर ब्याज उसी महीने मिल जाएगा। लेकिन पांच तारीख के बाद जमा करने पर ब्याज अगले महीने से जुड़ना शुरू होगा।

PPF Account पर टेक्स छूट 

PPF Account में सेक्शन 80C के तहत आप हर साल जितनी भी रकम पीपीएफ खाते में जमा करते हैं। उतनी रकम आपके टैक्सेबल इनकम से घटा दी जाती है। इस तरह से पीपीएफ आपको Tax deduction का फायदा देता है। इस नियम के तहत हर साल आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के जमा पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

पीपीएफ अकाउंट पर ऋण 

 एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय खाता खोलने के वर्ष के अंत से किंतु 5 वर्ष की समाप्ति के पहले अंशदाता द्वारा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन किया जा सकता है। खाता खोलने के वित्तीय वर्ष से 6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कोई ऋण नहीं लिया जा सकता। 

पीपीएफ अकाउंट से आहरण

वित्तीय वर्ष के दौरान केवल एक बार आहरण की अनुमति है। शुरूआती अंशदान वर्ष से 5 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय पहला आहरण किया जा सकता है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष में आहरण की अनुमति है,
जोकि चौथे वर्ष की समाप्ति पर जमा शेष के अधिकतम 50% तक सीमित होगी और यह निकाली जाने वाली राशि के वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष अथवा पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति इनमें से जो कम है, होगी।
 
यदि परिपक्वता के बाद पीपीएफ खाते को आगे के 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाता है तो अंशदाता प्रति वर्ष अधिकतम एक बार आंशिक आहरण हेतु पात्र होता है बशर्ते 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के दौरान कुल आहरण उक्त अवधि की प्रारंभिक राशि का 60% से अधिक न हो।
यह राशि एक किश्त में भी आहरित की जा सकती है। आहरण की यह सीमा 5 वर्षों की ब्लॉक अवधि के प्रत्येक विस्तारण की शुरूआत पर लागू होगी।
 
अवयस्क के खाते से आहरण करते समय अभिभावक को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि आहरित राशि का इस्तेमाल अवयस्क के लिए किया जाएगा जो वर्तमान में जीवित है और अभी भी अवयस्क है।

अंशदाता की मृत्यु के बाद नामांकन और पुनर्भुगतान 

• अंशदाता द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है जो उसकी मृत्यु होने पर उसकी जमाराशि को प्राप्त कर सकता है। अवयस्क के बदले खाता खोलने पर कोई भी नामांकन नहीं किया जा सकता।
• अंशदाता द्वारा किए गए नामांकन को रद्द किया जा सकता है या नए नामांकन के साथ बदला जा सकता है।
• नामिती के अवयस्क होने पर अंशदाता द्वारा किसी व्यक्ति को नामित किया जा सकता है जो नामिती की अवयस्कता के दौरान अंशदाता की मृत्यु होने पर राशि प्राप्त कर सकता है।
• अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में 15 वर्ष पूर्ण न होने के बावजूद उसके नामिती को उसके द्वारा जमाराशि दी जा सकती है।
• यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है और किसी नामांकन का उल्लेख न होने पर खाते की राशि रु. एक लाख तक होने की स्थिति में उसे मरने वाले के कानूनी उत्तराधिकारी से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना सहयोगी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्राप्ति पर भुगतान किया जा सकता है। रु. एक लाख से अधिक राशि होने पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
• अंशदाता की मृत्यु होने पर पीपीएफ खाते के शेष पर ब्याज मिलना बंद नहीं होता। मृतक अंशदाता के नामिती/ कानूनी उत्तराधिकारी को जमा का भुगतान किए जाने वाले पूर्ववर्ती माह के अंत तक ब्याज दिया जाता है।
• चूंकि पीपीएफ खाते को एक व्यक्ति से दूसरे के पास हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, अत: अंशदाता की मृत्यु होने पर नामिती द्वारा खाते को अपने नाम पर नहीं जारी रखा जा सकता।

PPF Account कहाँ खुलवा सकते है। 

पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खुलवा सकते है। यदि आपके पास पहले से किसी बैंक का सेविंग अकॉउंट है तो, आप उस बैंक में बड़ी ही आसानी से PPF Account को खुलवा सकते है। आपको अपनी बैंक में जाकर एक PPF Account का फॉर्म भरना होता है। और मिनिमम 500 रूपये जमा करने होते हैं। और तुरंत आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है। 

PPF Account से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब

Q:- पीपीएफ में 15 साल बाद कितना पैसा मिलता है?
Ans:- इस गणना तालिका से आप समझ सकते हैं कि PPF स्कीम में हर महीने 10000 रुपए जमा करने पर 15 साल में आपको कुल 32 लाख 54 हजार 567 रुपए वापस मिलते हैं। अगर आप खाता-विस्तार नहीं कराते हैं तो मेच्योरिटी पर ये पूरा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाता है।

Q:- पीपीएफ में कितना रिटर्न मिलता है?
Ans:- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीपीएफ की ब्याज दरें 7.1% घोषित की गई हैं।

Q:- पीपीएफ अकाउंट से कितने दिन में पैसा निकाल सकते हैं?
Ans:- इसमे 5 साल बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं।

Q:- क्या हम 5 साल बाद पीपीएफ खाता बंद कर सकते हैं?
Ans:- कोई भी खाताधारक पीपीएफ खाता खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद ही बंद कर सकता है।

Q:- क्या मैं 15 साल से पहले अपना पीपीएफ खाता तोड़ सकता हूं?
Ans:- आपको बता दें कि नियमों के अनुसार अगर आपने 2022 में पीपीएफ खाता खुलवाया है तो आप कम से कम पांच साल से पहले इससे पैसे नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन, कुछ खास परिस्थिति में आप पैसे की निकासी कर सकते हैं।

Q:- पीपीएफ खाता खोलने की उम्र कितनी है?
Ans:- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट बनाने के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं है । वयस्क और बच्चे भी खाता खोल सकते हैं। हालाँकि, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्थिति में, खाते को उसकी ओर से एक अभिभावक द्वारा संभाला जाएगा जब तक कि नाबालिग 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाता।

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